Allahabad High Court: आजम खान की रिहाई पर आज होगा फैसला, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर होनी है सुनवाई
सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर आज यानी 5 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.
Lucknow News: सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की अर्जी पर आज भी सुनवाई होनी है. इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई नियत थी लेकिन अन्य लंबित मामलों में सुनवाई के कारण मामले पर फैसला नहीं आ सका. ऐसे में आज यानी 5 मई को सुनवाई होनी है. शत्रु संपत्ति के मामले में अगर उन्हें आज जमानत मिल जाती है, तो आजम की घर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा.
आजम खान को 71 मामलों में मिल चुकी है जमानत
आजम खान की अर्जी पर न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में दोपहर बाद 3.30 बजे सुनवाई होगी. आजम खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे का आरोप लगा है. अगर इस मामले में आज उन्हें जमानत मिलती है तो वे जेल से रिहा हो जाएंगे. उन्हें अब तक 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है, बस यही एक मामला बचा है, जोकि उनकी रिहाई में अड़चन बना हुआ है.
4 मई को इसलिए नहीं हो सकी थी सुनवाई
दरअसल, यूपी सरकार ने मामले की सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में अर्जी देकर कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख निर्धारित की थी लेकिन ईद के अवकाश की वजह से दो मई के सभी केस की सुनवाई 4 मई को हुई, जिसके चलते 4 मई के केस की सुनवाई निर्धारित समय पर नहीं हो सकी, यही कारण है कि आज यानी 5 मई को 4 मई के सभी केसों की सुनवाई होनी है.
साल 2019 में दर्ज हुआ था शत्रु संपत्ति का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में चार मई यानी आज अपना फैसला सुना सकता है. दरअसल, आजम खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आखिरी सुनावई 4 दिसंबर को हुई थी, जिस पर अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है. अब देखना होगा कि सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को इस बार जमानत मिलती है या नहीं.