Agra News: आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. इसी मामले में ताजमहल वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में उल्लेखित हुई थी. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की बेंच से जल्द सुनवाई की अपील की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्व से रोकने के निर्देश दिए थे. इसके बाद से ही व्यापारी वर्ग चिंतित है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए, जिससे वह और तनावग्रस्त हो गए. व्यापारियों ने कई बार मीटिंग की और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से मुलाकात की. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस मामले की जानकारी दी. जिसके बाद एडीए ने बैठक कर नोटिस की अवधि 17 जनवरी तक बढ़ा दी.
ताजगंज संघर्ष समिति के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि एडीए के नोटिस को चुनौती देते हुए कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. मामले की पैरवी कर रहे लवी रोहतगी ने बताया कि बेंच को कॉन्फिडेंशियल केस पर सुनवाई भी करनी है. इसलिए याचिका पर अगली तारीख मिलने की उम्मीद है.
नितिन सिंह के अनुसार, याचिका में कारोबारियों ने अपना पक्ष रखा है. वहीं दूसरी तरफ अब आगरा विकास प्राधिकरण भी कारोबारियों के सुप्रीम कोर्ट जाने से सतर्क हो गया है. व्यापारियों की तरफ से की गई याचिका में एडीए के नोटिस को चैलेंज करते हुए राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया गया है. याचिका पर सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट तारीख तय कर सकता है.
रिपोर्ट- राघवेन्द्र गहलोत, आगरा