ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को फिर से सुनवाई, सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के आदेश
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 पर बहस की जाएगी. कोर्ट की कार्यवाही से बाहर आए वकील विष्णु जैन ने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों से एक सप्ताह में सर्वे की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिये कहा है.
Gyanvapi Masjid Dispute: ज्ञानवापी मामले में मंगलवार (24 मई) कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 26 मई को इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी. इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 पर बहस की जाएगी. कोर्ट की कार्यवाही के बाद बाहर आए वकील विष्णु जैन ने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों से एक सप्ताह में सर्वे की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिये कहा है.
26 मई को तय होगा किस याचिका पर हो सुनवाई
वाराणसी जिला कोर्ट में हो रहे बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किस याचिका पर पहले सुनवाई की जाएगी, यह 26 मई को ही तय किया जाएगा. जिला जज ने साफ कर दिया है कि 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7-11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ीं सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. सोमवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने दोनों पक्षों को 45 मिनट तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जानकारी के मुताबिक, जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वे इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेंगे. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 7-11 पर मामला सुना जाए. कोर्ट ने कहा कि 7-11 को पहले सुना जाएगा. इसके साथ ही जिला कोर्ट ने 7 दिन के भीतर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा है.
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