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UP: हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों को जारी किया नोटिस, 21 दिसंबर तक देना होगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क के साथ-साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीवेज और जल निकासी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में विफल रहे अधिकारियों को ​​​​नोटिस जारी किया है.

By Sohit Kumar | November 22, 2022 11:18 AM

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क के साथ-साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीवेज और जल निकासी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में विफल रहे अधिकारियों को ​​​​नोटिस जारी किया है.

21 दिसंबर तक देना होगा नोटिस का जवाब

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अदालत ने अधिकारियों को कारण बताने का आदेश दिया है. सिंह की अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए. अगर आगामी 21 दिसंबर तक नोटिस का जवाब नहीं दिए जाते हैं तो अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी करने के बाद आरोप तय किए जाएंगे.

एक महीने के अंदर जिम्मेदारी तय करने के दिए थे निर्देश

कोर्ट ने 24 सितंबर 2021 को श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर आदेश पारी करते हुए लखनऊ के मंडलायुक्त को लखनऊ नगर निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक महीने के अंदर यह जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे, कि नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण तथा सीवेज और जल निकासी प्रणाली का निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किस एजेंसी से करवाया जाएगा.

एक साल बाद भी नहीं हो सका अनुपालन

कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि एक बार जिम्मेदारी तय हो जाने के बाद संबंधित एजेंसी इस काम को तेजी से छह महीने के अंदर पूरा करे. याची ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पिछले साल 24 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने का एक साल गुजर जाने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं हुआ है. इस पर तल्ख रुख अपनाते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर नियत की है.

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