Prayagraj: विधायक निधि गबन मामले में बढ़ सकती है मुख्तार अंसारी की मुश्किलें, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के गबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिलाधिकारी मऊ को संबंधित स्कूलों में जांच कर 19 मई तक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 14, 2022 1:22 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के गबन मामले में सुनवाई की. साथ ही जिलाधिकारी मऊ को संबंधित स्कूलों में जांच कर 19 मई तक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से आरके सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.

स्कूल का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ को निर्देश देते हुए कहा कि वह मौके पर जाकर स्कूल का सर्वे करने के साथ ही फोटोग्राफी सहित अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. कोर्ट ने इसके साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल में पता करें कि स्कूल में कितने बच्चों का पंजीकरण है. साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन है.

कोर्ट ने पूछा स्कूले के आय-व्यय का साधन

कोर्ट ने कहा कि, साथ ही यह भी जानकारी लें कि स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं. कोर्ट ने पूछा स्कूल की आय-व्यय का साधन क्या है. वहीं इस संबंध में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि स्कूल को विधायक निधि सीडीओ द्वारा जारी की जाती है. इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अपनी निधि की संस्तुति की, जो तीन किश्त में जारी की गई. याची ने केवल विधायक निधि की संस्तुति की और उसे इस मामले में आरोपी बना दिया गया. जबकि याची 25 अक्तूबर 2005 से जेल में निरुद्ध है. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने कहा कि याची को झूठा फंसाया गया है उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के बावजूद उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है.

वहीं, दूसरी ओर अपर शासकीय अधिवक्ता रत्नेन्दु कुमार सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें कोर्ट के समक्ष रखना आवश्यक है. गौरतलब है कि 24 फरवरी 2021 को सराय लखांसी थाने में पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.

मुख्तार अंसारी पर मऊ के सरवां स्थित गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय को दी गई विधायक निधि के गबन का आरोप है. इस संबंध में सीओ ने अपनी जांच के दौरान पाया गया कि विधायक निधि का प्रयोग करते हुए स्कूल के भवन का निर्माण नहीं कराया गया. वही इस संबंध में अब माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किल है और ज्यादा बढ़ सकती है. मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

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