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Bareilly: चौकी चौराहा मस्जिद हटाने के लिए हिंदू शक्ति दल ने दी याचिका, सिटी मजिस्ट्रेट ने मांगी रिपोर्ट

चौकी चौराहा मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति दल ने पहले भी शिकायत की थी. मगर मामले की जांच के बाद मस्जिद में पहले की तरह नमाज कायम रखी गई थी. इस याचिका के बाद बरेली में चौकी चौराहा मस्जिद को लेकर तूल पकड़ने की आशंका जताई जा रही हैं.

Bareilly News: बरेली की चौकी चौराहा स्थित मस्जिद का अवैध निर्माण बताकर सार्वजनिक बाधा के रूप में यातायात एवं जनजीवन को प्रभावित करने का आरोप लगाकर मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने अपर जिलाधिकारी नगर (सिटी मजिस्ट्रेट) के न्यायालय में धारा 133 के तहत वाद दायर किया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने सोमवार को सदर तहसील के तहसीलदार को टीम के साथ जांच कर आख्या (रिपोर्ट) मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

न्यायालय में 18 मार्च को चौकी चौराहा स्थित मस्जिद का अवैध निर्माण कर सार्वजनिक बाधा के रूप में यातायात एवं जीवन को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया था. इस मामले में तहसीलदार को टीम गठित कर लोक बाधा के संबंध में आख्या रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

राजीव पांडे, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली

1973 में दोबारा निर्माण कराया गया

चौकी चौराहा मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति दल ने पहले भी शिकायत की थी. मगर मामले की जांच के बाद मस्जिद में पहले की तरह नमाज कायम रखी गई थी. इस याचिका के बाद बरेली में चौकी चौराहा मस्जिद को लेकर तूल पकड़ने की आशंका जताई जा रही हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि लगातार हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है. इससे पहले वर्ष 2019 में हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मस्जिद को लेकर शिकायत की थी. इसके चलते प्रशासन ने मामले की जांच की. इस जांच के दौरान मस्जिद के मुक्तावली मोहम्मद हाशम कादरी ने जवाब में प्रपत्र दाखिल किए थे.

चौकी चौराहा मस्जिद गैर कानूनी है. अवैध निर्माण कर सार्वजनिक बाधा के रूप में यातायात एवं जनजीवन को प्रभावित कर रही है. इसलिए उसको हटाने के लिए वाद दायर किया है.

वीरेंद्र पाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू शक्ति दल एवं याचिकाकर्ता

जमीन 1942 में जमशेदी बेगम ने वक्फ की थी

इन प्रपत्र के माध्यम से बताया गया था कि चौकी चौराहा की मस्जिद की जमीन 1942 में जमशेदी बेगम ने वक्फ की थी. यहां मस्जिद का निर्माण मुतावल्ली मुहम्मद हाश्म के पिता रियासत कादरी ने कराया था. उस दौरान इसके आसपास कोई सड़क नहीं थी. इसके साथ ही कोई आबादी भी नहीं थी. मस्जिद के क्षतिग्रस्त होने पर 1973 में दोबारा निर्माण कराया गया था. मुतव्‍वली ने बताया कि मस्जिद से जुड़े सभी अभिलेख प्रशासन को पेहले भी दिए जा चुके हैं. जरूरत पड़ी तो फिर से देंगे.

2019 में यह हुआ था फैसला

हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच की थी. इसके बाद चौकी चौराहा मस्जिद में पहले की तरह नमाज की अनुमति के साथ ही सड़क पर दो सफ बिछाकर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी.

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रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद

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