वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाने की तैयारी कर रहा हिंदू पक्ष, नहीं होगी कथित शिवलिंंग की जांच
मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए. वहीं, मुस्लिम पक्ष इस मांग पर लगातार आपत्ति जताता आ रहा है. वह शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है. ऐसे में अब कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है. इसी के साथ हिंदू पक्ष अब SC जाने की तैयारी कर रहा है.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में स्थित कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत का फैसला आ गया है. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच से साफ इनकार कर दिया है. मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए. वहीं, मुस्लिम पक्ष इस मांग पर लगातार आपत्ति जताता आ रहा है. वह शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है. ऐसे में अब कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है. इसी के साथ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.
आदेश को चैलेंज किया जाएगा
इस सबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने मीडिया से कहा कि अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है. हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इसे चैलेंज करेंगे. हम आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं. उच्च न्यायालय जाने का विकल्प भी हमारे पास उपलब्ध है. हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे. हालांकि, हम अभी तिथि नहीं बता सकते लेकिन जल्द ही इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आदेश को चैलेंज किया जाएगा.
मांग को खारिज कर दिया गया
शुक्रवार को ज्ञानवापी प्रकरण पर आदेश देने से पहले कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुन लिया था. इसके बाद से ही देशभर में सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच को लेकर कोर्ट के आदेश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग संरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. आम जनमानस की भावना आहत न हो और तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो. कार्बन डेटिंग से इससे नुकसान का खतरा होने की वजह से मांग को खारिज कर दिया गया.
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