Aligarh News: यूपी वाले अब अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं. प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) 16वां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. ऐसे में अब कोई भी अपने घर में बार खोल सकेगा.
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली में संशोधन होने के बाद अब अपने घर में होम बार खोलना कानून कर दिया गया है. परिवार के सदस्यों, घर पर आए रिश्तेदारों, मित्रों के लिए घर पर ही होम बार खोल सकेंगे, जिसके लिए आबकारी विभाग बाकायदा होम बार लाइसेंस जारी करेगा, जिसके बाद भारत में बनी विदेशी शराब और विदेश से आयातित शराब को सेवन के लिए रखा जा सकेगा.
घर पर ही होम बार खोलने के लिए आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेगा. इसके लिए….
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परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों की उम्र 21 वर्ष से कम न हो
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लाइसेंस सालाना जारी होंगे
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लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये सालाना शुल्क देना होगा
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सिक्योरिटी के रूप में 25 हजार रुपये जमा करना होगा
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बैठने के लिए अब 200 वर्गमीटर की जगह, न्यूनतम 100 वर्गमीटर है
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न्यूनतम 40 लोगों की बैठने की क्षमता को अब 30 कर दिया गया है
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आबकारी विभाग में कभी भी लाइसेंस के लिए सम्पर्क किया जा सकता है
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आवेदक को 5 साल का आईटीआर दाखिल हो, जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स जमा हो
होम बार लाइसेंस जारी होने के बाद कोई अधिकार अचानक घर पर छापा नहीं मार सकेगा. होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा.
अलीगढ़ में होम बार लाइसेंस के लिए अभी तक किसी ने भी आवेदन अभी नहीं किया है. लोग घरों में शराब पीने के लिए बार इत्यादि खोलने से कतराते हैं. इसके इतर देखा गया है कि लोग बाहर चल रही लाइसेंसी दुकानों से शराब खरीदकर सेवन करना अधिक पसंद करते हैं.
रिपोर्ट- चमन शर्मा