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Exclusive: अलीगढ़ कलेक्ट्रेट से 100 कदम दूर लहरा रहा फटा हुआ तिरंगा, 3 साल की जेल और जुर्माने की है सजा

अलीगढ़ की कलेक्ट्री से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाली रोड, जिसे ठंडी सड़क कहते हैं, कि दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं. इन पेड़ों पर तिरंगे लगाए गए थे, उन्हीं में से एक तिरंगा इस हालत में है कि वह कई बड़े सवाल जहन में खड़े कर रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2022 3:15 PM

Aligarh News: आजादी का अमृत महोत्सव में हर घर के साथ-साथ कार्यालयों, प्रतिष्ठानों सड़कों के आसपास के पेड़ों पर जमकर तिरंगे लगाए गए. अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट से लगभग 100 कदम की दूरी पर सड़क किनारे पेड़ पर एक तिरंगा आधा फटा हुआ कह रहा था, वह तिरंगा इस बात पर सवाल खड़े कर रहा था कि तिरंगा लगाना और उसको सही सलामत रखना कितना जरूरी है.

AMU जाने वाली सड़क पर…

अलीगढ़ की कलेक्ट्री से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाली रोड, जिसे ठंडी सड़क कहते हैं, कि दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं. इन पेड़ों पर तिरंगे लगाए गए थे, उन्हीं में से एक तिरंगा इस हालत में है कि वह कई बड़े सवाल जहन में खड़े कर रहा है. पेड़ पर तिरंगा फटे हुए हालत में फहर रहा है. अलीगढ़ के ठंडी सड़क पर आजादी का अमृत महोत्सव में पेड़ों पर तिरंगे लगाए गए थे. जो यह तिरंगा फटा हुआ है, उसके सामने जवाहर उद्यान पार्क है, तो उसके पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है. अगर कदमों की दूरी देखें तो 100 कदम पर अलीगढ़ का कलेक्ट्रेट स्थित है. यहां से अधिकारी, नेता अधिकतर निकलते हैं, परंतु किसी की भी नजर इस तिरंगे पर नहीं पड़ी.

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क्या है सजा का प्रावधान?

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1987, 2003 में संशोधित के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुमनि से, या दोनों से दंडित किया जाएगा.

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रिपोर्ट : चमन शर्मा

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