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Indian Railways: यात्रियों की नींद में डाला खलल तो रेलवे करेगा कार्रवाई, सफर से पहले पढ़ लें ये खबर…

Indian Railways: इंडियन रेलवे ने अपने पैसेंजर को सुकून की नींद में सुलाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला पैसेंजर की सहूलियत के लिए लिया गया है. रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अब कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर रात 10 बजे के बाद मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा.

Bareilly News: अगर आप रात में रेल सफर करने की तैयारी में है, तो मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर नए नियमों की जानकारी से संबंधित यह खबर जरूर पढ़ लें. क्योंकि, इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने रात 10 बजे के बाद पैसेंजर को सुकून की नींद में सुलाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला पैसेंजर की सहूलियत के लिए लिया गया है.

यात्रियों के लिए क्या हैं रेलवे के नए नियम

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अब कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर रात 10 बजे के बाद मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही तेज आवाज में गाने, भजन आदि के सुनने पर भी पाबंदी लगाई गई है. जिससे रात में किसी भी पैसेंजर की नींद में खलल न पढ़ सके. पैसेंजर सफर में चैन की नींद ले सकेंगे. मगर, इसके बाद भी यात्रियों में पैसेंजर मोबाइल फोन को लेकर नियमों की अनदेखी की, तो उन पर कार्रवाई के भी निर्देश हैं.

यात्रियों की नींद में अब नहीं पड़ेगा खलल

इंडियन रेलवे में हर दिन करोड़ों पैसेंजर सफर करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर पैसेंजर को रेलवे सफर से जुड़े जरूरी नियम और कायदों की जानकारी नहीं होती. इससे कोच और कंपार्टमेंट के पैसेंजर को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर,आप ट्रेन सफर से जुड़े इन नियमों का जानकारी रखेंगे, तो रास्ते में होने वाली कई परेशानियों से बच जाएंगे.

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समझाने  पर भी न मानें तो होगी कार्रवाई

इंडियन रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अब आपके कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकता, और न ही तेज आवाज में गाने, भजन आदि सुन सकता है, ताकि यात्रियों की नींद में खलल न पड़े. और पैसेंजर यात्रा के दौरान चैन की नींद सो सकें. इसके बाद भी मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बात करने या कुछ सुनेंगे, आप पहले पैसेंजर को समझा दें.

नए नियमों पर अमल की कवायद शुरू

इसके बाद भी न मानने पर टीटीई से शिकायत कर सकते हैं. टीटीई की हिदायत के बाद भी सुधार न होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. रेल सफर में मोबाइल फोन के नए नियमों को लेकर बरेली जंक्शन समेत सभी स्टेशन के सीआईटी और टीटीई को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद अमल की कवायद शुरू हो गई है.

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रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, बरेली

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