21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

UP News: कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन जमानत पर जेल से रिहा, जानें क्या था मामला

अधिकारियों ने जैन के परिसरों से 196.57 करोड़ रुपये नकदी के साथ ही 23 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसे बाद में राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया था. जैन को इस मामले में 26 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था.

इत्र कारोबारी पीयूष जैन आठ महीने बाद जमानत मिलने के बाद गुरुवार को जेल से रिहा हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. डीजीजीआई के अधिकारियों ने 22 दिसंबर, 2021 को कन्नौज और कानपुर में पीयूष के रिहाइशी और आधिकारिक परिसरों पर तलाशी शुरू की जो 28 दिसंबर, 2021 तक जारी रहा था.

अधिकारियों ने जैन के परिसरों से 196.57 करोड़ रुपये नकदी के साथ ही 23 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसे बाद में राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया था. जैन को इस मामले में 26 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था. कानपुर जेल के अधीक्षक बिधु दत्त पांडे ने बताया, पीयूष जैन को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के बाद जेल से रिहा किया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष कुमार जैन को एक सितंबर को जमानत दे दी थी.

Also Read: उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने पर भाजपा खुश,
डिप्टी सीएम केशव मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज

माल एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने जैन के खिलाफ केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज कराया था. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत की शर्त पर जैन की जमानत अर्जी मंजूर की. विशेष सीजेएम ने 10-10 लाख रुपये के दो-दो जमानतदार दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसे उनके परिवार के सदस्यों ने पूरा किया.

Also Read: Kanpur News: पीयूष जैन को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 197 करोड़ कैश बरामदगी केस में मिली जमानत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी के कारण भाजपा ने कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष को समाजवादी पार्टी (सपा) का मित्र कहा था. लेकिन विपक्षी दल ने आरोप लगाया था कि जैन भाजपा से ताल्लुक रखते हैं.

Also Read: आगरा के इस शिक्षक को मिल रहा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार, जानें क्या है खास बात

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें