Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाने के अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाए जाने की संभावना है.
जानकारी के मुताबिक, न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे कोर्ट ने कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए. विशेष पीठ ने इस तथ्य का कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुझाव के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर नहीं की. किसानों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने बड़े आरोप पत्र पर विचार नहीं किया बल्कि लिखे गए मुकदमे पर भरोसा जताया.