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नया मोड़, SC ने UP सरकार से मांगी रिपोर्ट, होली की छुट्टी के बाद अगली सुनवाई

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, साथ ही हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए को लेकर भी निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 16, 2022 12:03 PM

Lakhimpur Kheri case: लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, साथ ही हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए को लेकर भी निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद

दरअसल, केंद्रीय मंत्री के बेटे आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमले की बात संज्ञान में आने पर प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि सभी गवाहों को सुरक्षा दें. फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद होगी.

पीड़ितों के परिवार के कुछ सदस्यों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि, आशीष मिश्रा के जमानत पर रिहा होने के बाद मामले के एक मुख्य गवाह पर हमला किया गया था.

गवाहों पर हमला करने का लगा आरोप

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि, जमानत मिलने के बाद, मुख्य गवाहों में से एक पर बेरहमी से हमला किया गया था. जिन लोगों ने उन पर हमला किया, उन्होंने कहा, ‘अब जब भाजपा चुनाव जीत गई है, तो वे उसे देख लेंगे. भूषण के मुताबिक, यह हमला 10 मार्च को किया गया था.

पहले वाली बेंच ही करेगी मामले की सुनवाई

चीफ जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि इस याचिका पर वही बेंच सुनवाई करेगी, जिसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई की थी. इस मामले पर चीफ जस्टिस रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की थी. याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार यानी आज तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया जाएगा.

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पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह पर केंद्रीय मंत्री के स्वामित्व वाले वाहनों का एक काफिला किसानों को रौंदते हुए आगे निकल गया. इस हादसे में चार किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इसके बाद हुई हिंसा में भाजपा के दो नेता और एक वाहन चालक की मौत हो गई. मामले में मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी.

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