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Gorakhpur News: डॉग पालने का है शौक तो नगर निगम से बनवाएं लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

Gorakhpur News: गोरखपुर में डॉग पालने वालों के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. शहर में अब कोई बिना लाइसेंस के डॉग पालने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. आप घर पर डॉग पालने का शौक रखते हैं, तो नगर निगम से लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है.

By Sohit Kumar | November 18, 2022 3:03 PM

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश में डॉग अटैक के मामलों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. इस बीच गोरखपुर में डॉग अटैक के मामलों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. शहर में अब कोई बिना लाइसेंस के डॉग पालना है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा. अगर आप भी डॉग पालने का शौक रखते हैं, तो नगर निगम से लाइसेंस जरूर बनवा लें.

लाइसेंस के साथ नियमों का करना होगा पालन

दरअसल, पेट डॉग को लेकर अब तक नगर निगम ने सख्ती नहीं बरती थी, लेकिन आगे से नगर निगम अब कड़ा रुख अख्तियार करने जा रहा है. लोगों को डॉग पालने का लाइसेंस लेने के साथ ही उसके नियम का पालन भी करना होगा. जो शर्तों का पालन नहीं करेगा. उसपर नगर निगम कार्रवाई करेगा.

 गोरखपुर में सिर्फ 311 लोगों के पास है लाइसेंस

गोरखपुर जिले में बहुत से लोगों ने डॉग पाल रखे हैं, लेकिन 311 लोगों के पास ही डॉग का लाइसेंस है. नगर निगम द्वारा सख्ती न होने के कारण लोगों ने लाइसेंस लेना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर निगम अब सख्त दिख रहा है. ऐसे में अब इस नियमावली को और व्यापक बना दिया गया है. साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

डॉग की गंदगी के लिए मालिक होगा जिम्मेदार

नगर निगम की बनाई नियमावली में डॉग को पालने वाला मालिक ही उसके द्वारा की जाने वाली गंदगी का जिम्मेदार भी मालिक ही होगा. इस नियमावली में सुबह डॉग को टहलाने ले जाते समय उनके साथ पॉलिथीन होना जरूरी है. यदि डॉग कहीं गंदगी करता है, तो उसे उठाकर निस्तारित करना होगा. ऐसा न करने पर डॉग मालिक के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा.

रिपोर्टर– कुमार प्रदीप, गोरखपुर

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