Lockdown 3.0 : नोएडा में औद्योगिक इकाइयों और विकास योजनाओं का काम शुरू
कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहर में औद्योगिक इकाइयों और विकास योजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है. नोएडा प्राधिकरण ने 1,150 उद्योगों को लगभग 65,000 कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ काम करने की सोमवार को अनुमति दी. वहीं 24 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी काम शुरू करने की इजाजत मिली है. इनमें 7,000 कर्मी एक साथ काम करेंगे.
कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहर में औद्योगिक इकाइयों और विकास योजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है. नोएडा प्राधिकरण ने 1,150 उद्योगों को लगभग 65,000 कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ काम करने की सोमवार को अनुमति दी. वहीं 24 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी काम शुरू करने की इजाजत मिली है. इनमें 7,000 कर्मी एक साथ काम करेंगे.
इससे पूर्व नोएडा प्राधिकरण 850 औद्योगिक इकाइयों तथा 20 ग्रुप हाउसिंग बिल्डर परियोजनाओं को शुरू करने की भी अनुमति दे चुका है. नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती ऋतु माहेश्वरी ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद नोएडा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुपालन की हिदायत देते हुए खोलना शुरू किया गया है.
उन्होंने बताया कि निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 572 निर्यात इकाइयों को खोलने की भी अनुमति दी गई है. साथ ही कहा कि जिन संस्थानों को काम करने की अनुमति दी गई है, उनसे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है जिसमें मुख्य रुप से परिसर के अंदर श्रमिकों का मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना तथा परिसर को संक्रमणमुक्त बनाते रहना अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया कि इकाई न्यूनतम श्रमिकों द्वारा संचालित की जाएगी. कार्यस्थल पर आने वाले प्रत्येक श्रमिक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी. प्रत्येक पाली के बाद कार्यस्थल को संक्रमणमुक्त किया जाएगा. किसी भी श्रमिक में लक्षण दिखने पर प्राधिकरण/ जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचित करना होगा. माहेश्वरी ने बताया कि इकाई को शुरू करने से पहले श्रमिकों का आरटी- पीसीआर के माध्यम से परीक्षण कराया जाना चाहिए. श्रमिक निरुद्ध क्षेत्र से नहीं आने चाहिए. उन्होंने बताया कि निर्देशों का पालन न होने या किसी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी.