विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए रहना पड़ेगा क्वारेंटिन, यात्री खुद उठाएंगे क्वारेंटिन सेंटर का खर्च
कोरोना से सतर्कता बरतते हुए अब धीरे-धीरे पाबंदियों पर नरमी बरती जा रही है. इसी क्रम में दो महीनों के बाद अब विमानों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है.देश भर में आज से विमानों का आवागमन फिर से शुरू हो चुका है. वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ शर्तों को लागू कर दिया है. जिसके तहत अब विदेशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारेंटिन रहना होगा.
कोरोना से सतर्कता बरतते हुए अब धीरे-धीरे पाबंदियों पर नरमी बरती जा रही है.इसी क्रम में दो महीनों के बाद अब विमानों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है.देश भर में आज से विमानों का आवागमन फिर से शुरू हो चुका है. वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ शर्तों को लागू कर दिया है. जिसके तहत अब विदेशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारेंटिन रहना होगा.
क्वारेंटिन अवधि को दो भागों में बांटा गया है्. जो यात्री बाहरी देशों से यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें पहले 7 दिनों के सरकारी क्वारेंटिन में रहना अनिवार्य होगा. सरकारी क्वारेंटिन सेंटर में बिताए गए इन 7 दिनों का भुगतान भी उन्हें स्वयं करना होगा.वहीं इस 7 दिन की अवधि को पूरा करने के बाद अगले 7 दिनों के लिए उन्हें होम क्वारेंटिन रहना होगा यानि अपने घरों के अंदर ही रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा.
Passengers coming from foreign countries will need to give a letter of consent to the effect that they will stay for 7 days at paid quarantine facilities & 7 days in home isolation. In some exceptional situations, passengers will be allowed for home quarantine: UP Home Department
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 25, 2020
वहीं यूपी के गृह विभाग ने यूपी के सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिया है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों को इस बात के लिए एक सहमति पत्र देना होगा कि वो इन 14 दिनों के क्वारेंटिन अवधि को नियमानुसार पूरा करने के लिए सहमत है. और 7 दिनों के सरकारी क्वारेंटिन का वह खुद खर्च उठाएंगे.वहीं कुछ असाधारण मामलों में होम क्वारेंटिन की इजाजत दी जा सकती है.