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Lockdown in UP : यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Lockdown in UP : उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. यूपी सरकार का कहना है कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है. Up government, lockdown in up, allahabad high court, coronavirus, up government news, yogi adityanath, supreme court

  • यूपी सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

  • लॉकडाउन प्रशासनिक मसला : यूपी सरकार

  • हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Lockdown in UP : सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने सूबे के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी नहीं है.

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मंगलवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यूपी सरकार का कहना था कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है.

सुप्रीम कोर्ट पांच शहरों में प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

गौर हो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पांच प्रमुख शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात स्पष्ट किया कि वह फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देर रात जानकारी दी कि प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है. राज्य सरकार ने उपचार के साथ-साथ जो सख्त कदम उठाए हैं, उससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी. इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया.

संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

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यहां चर्चा कर दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद काई कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था.

भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar

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