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Lockdown: गाजियाबाद में दिल्ली और केंद्रीय कर्मियों के वाहन दिन में नौ से छह बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली और केंद्रीय कर्मियों की आवाजाही पर लॉकडाउन के दौरान सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रोक रहेगी. गाजियाबाद प्रशासन ने इस संबंध में रविवार को परामर्श जारी किया है.

गाजियाबाद. नई दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली और केंद्रीय कर्मियों की आवाजाही पर लॉकडाउन के दौरान सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रोक रहेगी. गाजियाबाद प्रशासन ने इस संबंध में रविवार को परामर्श जारी किया है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने पीटीआई से कहा कि अकसर देखा गया है कि काम के घंटों के दौरान कर्मचारियों के वाहन आते-जाते रहते हैं, इस तरह से लॉकडाउन निष्प्रभावी हो जाता है. उन्होंने कहा कि नया दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. परामर्श में जिला प्रशासन ने कहा कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही करने वाले कर्मचारियों सुबह नौ बजे तक दिल्ली में प्रवेश सुनिश्चित करें.

काम के बाद घर लौटने के दौरान गाजियाबाद की सीमा में शाम छह बजे के बाद ही प्रवेश मिलेगा. परामर्श के मुताबिक इन वाहनों को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के बीच जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी जो पालियों में काम करते हैं, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष से पास लेना होगा और दिल्ली एवं केंद्र सरकार के कार्यालय द्वारा जारी वैध पास के बिना उन्हें दिल्ली से लौटते समय गाजियाबाद की सीमा से गुजरने की अनुमति नहीं होगी.

उप सचिव से ऊपर के केंद्र सरकार के अधिकारियों को उनके विभागीय पहचानपत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी. मीडिया कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मी और बैंक कर्मी को पहचान पत्र दिखाने पर गाजियाबाद में आने-जाने की अनुमति होगी. हालांकि, सामान से भरे वाहनों की जिले में प्रवेश करने के दौरान जांच नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन के मुताबिक यह कदम लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है.

कोरोना वायरस की लगातार मामले बढ़ रहे है, इसे देखते हुये नई दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चैकसी बढ़ा दी गयी है. वहीं, गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान सख्ती की गई है और वहां दुकानों के समय में बदलाव किया गया है. अब फल और सब्जी की दुकानें दो बजे तक खुलेंगी. किराना की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी. तय समय के बाद अगर दुकानें खुली पाई गईं, तो दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाइ की जाएगी.

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