Lockdown in UP : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में नए मामलों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है. ऐसे में, सूबे में लॉकडाउन लागू होगा या नहीं? इस बात पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. हालांकि, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के पिछले आदेश को मानने से योगी सरकार ने मना कर दिया था. इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी.
अब मीडिया में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक, मंगलवार को अपनी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट योगी सरकार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने और अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने का सुझाव दे सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की लगातार निगरानी भी कर रही है.
पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित शहर लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही, इस आदेश में पूरे राज्य में 15 दिन के लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी. उस समय योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हालांकि, उस समय शीर्ष अदालत ने सरकार को राहत देते हुए उसे पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन अदालत ने उसे पूरी तैयारियों के साथ दोबारा हाईकोर्ट जाने की हिदायत भी दी थी. मंगलवार को न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा और न्यायाधीश अजीत कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी.
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Posted by : Vishwat Sen