Lucknow News: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (UPSIC) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के एक जन सूचना अधिकारी (PIO) पर RTI अधिनियम के तहत एक आवेदक को सूचना देने में देरी करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
यूपीएसआईसी आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को जुर्माने की राशि तीन किस्तों में वसूल करने का निर्देश दिया है. आदेश के अनुसार, 11 सितंबर 2019 को आवेदक मोहनलाल साहू ने एलडीए से शहीद पथ पर सुशांत गोल्फ सिटी के सेक्टर सी-7 में जोन और सेक्टर सी-6 में स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण के लिए चिन्हित दो जमीनों के उपयोग में बदलाव और पर्यटक अवकाश के लिए दी गई मंजूरी के बारे में एलडीए से पूछा था.
सूचना नहीं मिलने पर आवेदक ने 6 दिसंबर 2019 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क किया था, लेकिन निर्धारित समय में मामले का निस्तारण नहीं किया गया. बाद में, उन्होंने 19 फरवरी 2020 को यूपीएसआईसी के साथ दूसरी और अंतिम अपील दायर की थी.