Maharajganj News: महराजगंज जिले में दूध में मिलावट करके बेचने पर एक शख्स को करीब 23 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर हजारों रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट ने दिया.
मिलावटी दूध बेचने पर कोर्ट ने आरोपी शख्स को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही, उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. आरोपी के खिलाफ सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी और चंद्र प्रकाश पटेल ने पत्रावली का अवलोकन कर चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया. उन्होंने कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की.
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दरअसल, मामला करीब 23 साल पुराना 22 मई 1999 का है. फरेंदा रोड ऑफिसर्स कॉलोनी के पास रामसजन के द्वारा मिलावटी दूध बेचे जाने की शिकायत मिली थी.इस पर खाद्य निरीक्षक ने दूध के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा. टेस्ट में दूध में यूरिया मिला हुआ पाया गया. इस पर चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले रामसजन के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था.
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मामला 23 साल तक चला. अब आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है. साथ ही, उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 272 और 273 में मुकदमा दर्ज किया गया था.
Posted By: Achyut Kumar