कार में क्रैश गार्ड लगवाया हो तो हटा लें, नहीं तो 31 के बाद भरना होगा 5 हजार रुपये जुर्माना
Motor vehicle act 2020 : अगर आपकी कार में बंपर लगा है तो यह खबर आपके लिए है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों (खासकर कार मालिकों) को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड (बंपर) या बुल बार को हटा लें. इसके बाद अगर वाहन में बंपर लगा मिला तो 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
लखनऊ: अगर आपकी कार में बंपर लगा है तो यह खबर आपके लिए है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों (खासकर कार मालिकों) को अल्टीमेटम दिया है कि वे 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड (बंपर) या बुल बार को हटा लें. इसके बाद अगर वाहन में बंपर लगा मिला तो 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी. इस संबंध में शनिवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया है. प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में उन्होंने कहा है कि एक फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए. इस संबंध में शनिवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किए हैं.
क्या होता है क्रैश गार्ड?
कार के अगले या पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाया जाता है ताकि कार की टक्कर हो तो कार को नुकसान ना पहुंचे. ये मजबूत धातु की सलाखें होती हैं. इसकी वजह से कई बार दूसरों को चोट लगने की संभावना रहती है.
Posted By : Rajneesh Anand