Lucknow: एनआईए (NIA) के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान को फांसी की सजा सुनाई गई है. एडीजे कोर्ट 5 के जज डॉ. विजय कुमार तालियान ने दोनों को फांसी की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था.
मुनीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर NIA के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या की थी. उसने धामपुर में पंजाब नेशनल बैंक की कैशवैन से भी 95 लाख रुपये की रकम लूटी थी. मुनीर पर बिजनौर, दिल्ली, अलीगढ़ समेत अन्य राज्यों में मुनीर पर केस दर्ज हैं. उस पर लगभग 35 मुकदमे दर्ज हैं.
बताया जा रहा है कि एडीजे गैंगस्टर कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने मुनीर को गैंग बनाकर हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध करके यूपी, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंक मचाने के मामले में दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने गैंगस्टर मुनीर को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी. मुनीर के साथी रेयान को भी पांच साल जेल और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी.
इस मामले में सजा सुनाए जाने को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस सुबह से ही अलीर्ट थी. कोर्ट के अंदर भी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस ने सुबह भी चेकिंग अभियान चलाया था. केवल केस से जुड़े लोग ही कोर्ट के अंदर गए, अन्य किसी को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी.
NIA में डिप्टी एसपी रहे तंजील अहमद को मुनीर और उसके साथियों ने गोलियां बरसाकर मार डाला था. तंजील अहमद के शरीर में गोलियों के 33 घाव मिले थे. जबकि उनकी पत्नी के शरीर में छह घाव थे. तंजील अहमद के बेटों शाहबाज और जिमनिश ने किसी तरह अपनी जान बचायी थी. जानकारी के अनुसार तंजील अहमद और उनका भाई रागिब अपनी गाड़ियों से एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे. तभी मुनीर और रेयान ने उनका पीछा किया और उन्हें मार दिया.