Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में तय समय पर होगा सर्वे, SC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की मांग
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति संबंधी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है.
Gyanvapi Masjid Verdict: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में 14 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा. इसको लेकर शुक्रवार यानी आज दोनों पक्षों को नोटिस रिसीव करवाया जाएगा, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में सर्वे रोकने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की मांग
उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति संबंधी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. बहरहाल, कोर्ट मुस्लिम पार्टी की याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में विचार करने पर राजी हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अगले हफ्ते तक का समय दिया है. सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे.
14 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे
इधर, वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है. कोर्ट के निर्णय के बाद एडवोकेट कमिश्नर और वाराणसी जिलाधिकारी के बीच लंबी बैठक चली, जिसमें फैसला लिया गया कि शनिवार 14 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा. इसको लेकर शुक्रवार यानी आज दोनों पक्षों को नोटिस रिसीव करवाया जाएगा.
कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज
अदालत ने 12 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के मसले पर भी साफ इंकार कर दिया है. कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की भी याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. ताजा फैसले में कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों की नियुक्ति की गई है. मामले में 17 मई के पहले सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी.
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सर्वे में बाधा डालने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई के निर्देश
मुस्लिम पक्षकारों ने 56 (ग) के आधार पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी. इस मांग को सिविल जज ने खारिज कर दिया है. 61 (ग) के आधार पर मस्ज़िद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मस्जिद के सर्वे के मामले में यदि कोई बाधा बन रहा है, तो प्रशासन उस पर दण्डात्मक कार्रवाई करे.