Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड मामले में 16 लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है. सजा के साथ सभी पर 60 60 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है. यह मामला 11 जुलाई 2011 का था, जिसमें ना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी. ममाले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चली.
11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी. जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ. वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. साल 2011 में हुई इस वारदात में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने 20 नामजद लोगों पर केस दर्ज कराया था.
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इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 60-60 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है.वहीं आरोपी विक्की त्यागी की 16 फरवरी 2015 को कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि इस मामले में दो आरोपियों की बाद में मौत हो गई थी और एक नाबाघोषित किया गया था. इस मामले में कुल 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. कुल 37 गवाहों को इस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय ने सही मानते हुए कुल 16 लोगो को सज़ा सुनाई है.