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यूपी में बढ़ रहे है कोरोना के मामले
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कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू
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जरूरी सामानों की जारी रहेगी आवाजाही
Night Curfew in UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है. बीते बुधवार को कोरोना के 6023 नये मामले सामने आये. वहीं बीते दिन कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करा रही है. लेकिन इसके बाद भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार में कोई ब्रेक नहीं लग रहा है. ऐसे में अब योगी सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. जिसके बाद राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
कब से कबतक रहेगा लाइट कर्फ्यूः यूपी के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. यह नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा, बता दें, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग नाइट कर्फ्यू की अवधि अलग अलग होगी. प्रयागराज में रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसी तरह, कानपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. गौरतलब है कि यूपी के इन्हीं जिलों में संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है.
लखनऊ में 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यूः यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मडाई है. बीते दिन राजधानी में 1333 कोरोना के नये मरीज मिले थे. ऐसे में यहां भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. आज यानी 8 अप्रैल से कर्फ्यू लगू होगा और ये 16 अप्रैल तक चलेगा. हालांकि कर्फ्यू के दौरान जरुरी समानों की आवाजाही की छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को टिकट दिखाना होगा.
वाराणसी में रात 9 बजे के बाद दुकानें होंगी बंदः वाराणसी में भी कोरोना संक्रमण तोजी से फैल रहा है. सरकार ने वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है. वाराणसी में रात 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा सुबह 9 बजे के बाद ही दुकानें खुलेंगी. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा. प्रत्येक व्यक्ति मास्क को मास्क लगाना ही होगा और सोशल डिस्टेन्सिंग का भी पालन करना होगा. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने के कारण शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू लगने तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
यहीं नहीं, होटल्स, मॉल, बैंक्वेट हॉल, बारात घर जैसी जगहों पर भी मास्क लगाना आवश्यक होगा. यदि कोई दुकानदार या ग्राहक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो दुकान को सील कर दिया जाएगा. और फाइन भी लगाया जाएगा.
Posted by: Pritish Sahay