Diwali 2021: गोरखपुर के बाजारों में तलाशते रह जाओगे ग्रीन पटाखा, दुकानदार तक हैं अंजान

गोरखपुर में कुल 11 जगहों पर ठोक तथा फुटकर के पटाखों की मंडी लगती है. ऐसे में यहां पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है. ज्यादातर लोगों को ग्रीन पटाखों के बारे में पता ही नहीं चाहे दुकानदार हो या खरीददार.

By Prabhat Khabar News Desk | November 3, 2021 6:25 PM
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Gorakhpur News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने शहर की आबोहवा को सही रखने के लिए कड़े कदम उठाते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जोर देकर अन्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया. लेकिन, जमीनी हकीकत कुछ और है. यहां पर ग्रीन पटाखे बाजार से लगभग नदारद ही हैं. यहां के स्थानीय लोगों को यह तक नहीं पता कि आखिर यह ग्रीन पटाखा क्या होता है. गोरखपुर के पटाखों की मार्केट की अगर बात करें तो गोरखपुर की पटाखा मंडी में तकरीबन 100 करोड़ का व्यापार होता है.

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गोरखपुर में कुल 11 जगहों पर ठोक तथा फुटकर के पटाखों की मंडी लगती है. ऐसे में यहां पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है. ज्यादातर लोगों को ग्रीन पटाखों के बारे में पता ही नहीं चाहे दुकानदार हो या खरीददार. फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं. ग्रीन पटाखों के साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि बेरियम युक्त पटाखों की बिक्री ना हो ताकि शहर की हवा में जहर घुलने से शहर को बचाया जा सके.

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गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित पटाखों की बाजार में पटाखे बेच रहे दुकानदार मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अशरफ, नईक अहमद से जब पटाखों के बाजार के बारे में हाल पूछा गया. तो उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता कम है. बाजार में इनकी बिक्री भी कम है. हालांकि उनके पास ग्रीन पटाखे मौजूद है. लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा जागरुक नहीं है. जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें देसी बम, मिट्टी के अनार और इस प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री ना करने का आदेश दिया गया है. जिसको लेकर के वह इन उत्पादों को बाजार में नहीं बेच रहे. लेकिन इन दुकानदारों को भी ग्रीन पटाखों तथा बेरियम युक्त पटाखों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं.

इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा 11 जगहों पर 400 से भी अधिक संख्या में दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं. जिन्हें इस बात के लिए बताया गया है. कि वह प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री ना करें. और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री करें. तथा कम आवाज पैदा करने वाले पटाखों के लिए भी सीमा तय की गई है. ज्यादा शोर मचाने वाले पटाखों की भी बिक्री पर दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अवैध पटाखों की बिक्री की जानकारी होते हुए वहां पर प्रशासन उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही.

रिपोर्ट : अभिषेक पांडेय

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