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दिव्यांग स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऐसे करें एप्लाई

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की उप निदेशक पारिशा मिश्रा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं.

Aligarh News: प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में पढ़ने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्री-मैट्रिक के लिए 15 नवम्बर और पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास के लिए 30 नवम्बर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.

स्कॉलरशिप के लिए दिव्यांग जन से आवेदन आमंत्रित

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की उप निदेशक पारिशा मिश्रा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. शैक्षिणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति योजना के तहत वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं.

आवेदन की आई अंतिम तारीख

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 नवम्बर तक और पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 30 नवम्बर 2022 तक आवेदन किये जा सकते हैं. विस्तृत दिशा निर्देेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट disabilityaffairs.gov.in पर हैं.

छात्रवृत्ति योजना के लिये कुछ बातें जानना जरूरी

  • दिव्यांग विद्यार्थियो को किसी राजकीय, केन्द्र या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालयो में फुल टाइम अध्यनरत होना चाहिए. प्रशिक्षण में संबन्धित पाठ्यक्रमो के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी.

  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उर्त्तीण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन कर सकेंगे.

  • अभिभावकों की वार्षिक अधिकतम आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की 6 लाख रुपये वार्षिक आय तक निर्धारित है.

  • पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्यनरत विद्यार्थी भी इस योजना के तहत पात्र हैं.

  • 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता हो.

  • एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे.

  • छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी. यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति देय नही होगी.

  • जो किसी अन्य ऐसे पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, में प्रशिक्षण या कोचिंग प्राप्त कर रहे है, उन्हें यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी.

  • कक्षा 1 से 10 तक को प्री मैट्रिक श्रेणी में रखा जाता है. कक्षा 11 से पीएचडी तक को पोस्ट मैट्रिक में रखा जाता है.

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र‍िपोर्ट : चमन शर्मा

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