मार्च तक Aadhaar से लिंक नहीं किया PAN तो होगा बड़ा नुकसान, ये रहा डायरेक्ट लिंक, ऐसे करें अप्लाई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.

By Sohit Kumar | December 25, 2022 11:45 AM
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Lucknow News: आज के समय पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है. सरकारी योजनाओं में आवेदन की बात हो, यहा फिर कोई लेन-देन करना हो, बिना पैन कार्ड के ये संभवन नहीं है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तत्काल करा लें, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक न करने पर यह निष्क्रिय हो जाएगा. जोकि आपके लिए एक नई परेशानी का कारण बन सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की एडवाइजरी

इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. डिपार्टमेंट ने कहा कि, इस कार्य में देर न करें आज ही लिंक करें.

पैन लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा कार्ड

अगर निर्धारित समय पर आप अपना पैन लिंक नहीं करा पाते हैं, तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, और ऐसा होने पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो सकेगा. साथ ही पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं होगा. ऐसे में आज नजदीकी पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं. इसके आपको एक निर्धारित शुल्क के साथ पैन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी.

ये रहा डायरेक्ट लिंक, ऐसे करें अप्लाई

अगर आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, तो ये भी बहुत आसान है. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर incometaxindiaefiling.gov.in जाने के बाद होमपेज पर आपको बाएं तरफ Quick Links दिखेगा, इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें. इसके बाद आपको ऊपर लाल रंग में Click here लिखा नजर आएगा. Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा दर्ज करें. अब Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

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