Kanpur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके ठिकानों से मिले 197 करोड़ रुपये कैश के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया है. ऐसे में अब जैन की रिहाई का भी रास्ता साफ हो गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के पश्चात बीते एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट 23 किलो सोने के मामले में पीयूष जैन की जमानत पहले ही स्वीकार कर चुका है. बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 23 दिसंबर 2021 की रात डीडीजीआई अहमदाबाद की टीम ने छापा मारा था. इस दौरान पीयूष के ठिकानों से 197 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे. साथ ही 23 किलो सोना भी बरामद किया गया था.
बरामद की गई रकम और सोने के बारे में जैन पूछताछ की गई, तो उन्होंने ने सीधे-सीधे स्वीकार कर लिया था कि पूरी रकम जीएसटी चोरी से अर्जित की है. इतना ही नहीं उसने स्टेट बैंक को सीज की गई रकम से 52 करोड़ रुपये जीएसटी और पेनाल्टी काटकर विभाग के खाते में ट्रांसफर करने का सहमति पत्र भी दे दिया था. पीयूष के इसी पैंतरे ने एक साथ डीजीजीआई, डीआरआई, सीबीआई और ईडी को चित कर दिया. विभागों को चिंता सता रही है कि 52 करोड़ जीएसटी और 80 करोड़ रुपये आयकर देने के बाद पीयूष की केस फाइल ही बंद न हो जाए.
इत्र कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी के आठ महीने हो गए. डीजीजीआई, डीआरआई और ईडी पीयूष जैन पर टैक्स चोरी से ज्यादा कोई और केस नहीं बना सकीं. टैक्स चोरी आपराधिक मामला नहीं है.
बता दें, 197 करोड़ रुपये कैश बरामदगी के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन आठ महीने बाद सोमवार को जेल से बाहर आ सकता है. पीयूष को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, स्पेशल सीजेएम कोर्ट में 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड दाखिल करना होगा.
रिपोर्ट- आय़ुष तिवारी