200 रुपये के फटे नोट को लेने से मना करने पर पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को दो लोगों ने मारी गोली, गिरफ्तार
सदर बाजार के एसएचओ अमित पांडे ने कहा कि आरोपी नदीम खान (27) और उसके भाई नईम (29) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी पिस्टल बरामद की गई है. रात 11 बजे जब आउटलेट बंद होने वाला था तब नदीम ने फोन पर पिज्जा ऑर्डर किया था.
Shahjhanpur News: उत्तर प्रदेश में पिज्जा डिलीवरी करने वाले 21 वर्षीय एक व्यक्ति को दो लोगों ने उस समय गोली मार दी जब उसने भुगतान के रूप में फटे 200 रुपये के नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. घायल सचिन कश्यप को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बरेली के एक विशेष चिकित्सा केंद्र ले जाया गया. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
लेने से इनकार कर दिया
इस संबंध में सदर बाजार के एसएचओ अमित पांडे ने कहा कि आरोपी नदीम खान (27) और उसके भाई नईम (29) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी पिस्टल बरामद की गई है. रात 11 बजे जब आउटलेट बंद होने वाला था तब नदीम ने फोन पर पिज्जा ऑर्डर किया था. बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे सचिन और उनके साथी ऋतिक कुमार ने खाना पहुंचाया और पैसे लेकर निकल गए. उसके बाद सहकर्मी 200 रुपये के नोट के साथ एक शीतल पेय खरीदने गए, जिससे उन्हें भुगतान किया गया था. हालांकि, दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह फटा हुआ है और इसे लेने से इनकार कर दिया.
थाना सदर बाजार #shahjahanpurpol ने की त्वरित कार्यवाही,
पिज्जा डिलीवरी ब्यॉय को गोली मारने वाले दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, एक अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस व घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा 32 बोर मय जिन्दा/खोखा कारतूस बरामद ।#uppolice https://t.co/4q4U0PUQjx pic.twitter.com/YvegVTBIEp— SHAHJAHANPUR POLICE (@shahjahanpurpol) August 26, 2022
दोनों को जेल भेज दिया गया
दोनों तुरंत वापस गए नदीम का दरवाजा खटखटाया और उससे नोट बदलने का अनुरोध किया लेकिन नदीम नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगा. जल्द ही, उसका भाई बाहर आया और कथित तौर पर सचिन को देसी पिस्तौल से गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कहा, ‘आरोपी भाइयों को पकड़ने के लिए कई टीमों को इलाके में तैनात किया गया था. हमने उनके पास से दो देशी पिस्तौल और कई गोलियां बरामद की हैं. हमने उन पर धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 504 (जान-बूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है. भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट की धारा 5/25 के साथ. दोनों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया.’