Kanpur News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ बीएसएनएल के कर्मचारी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा
2021 में दलित किशोरी ने मां को रोते हुए आपबीती सुनाई थी. एक साल तक चक्कर काटने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा था. इसके बाद घटना के 3 साल बाद न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है. आरोपी रमेश चंद्र गुप्ता पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
Kanpur News: कानपुर में बीएसएनल कर्मचारी रमेशचंद्र गुप्ता पर 3 साल के बाद पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है. कोर्ट के आदेश पर किदवई नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है. वर्ष 2019 में घर में चौका-बर्तन करने वाली दलित महिला की नाबालिग बेटी को शिकार बनाया था. 2021 में दलित किशोरी ने मां को रोते हुए आपबीती सुनाई थी. एक साल तक चक्कर काटने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा था. इसके बाद घटना के 3 साल बाद न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है. आरोपी रमेश चंद्र गुप्ता पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
क्या है पूरा मामला
कानपुर के जूही थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किदवई नगर के रमेश चंद्र गुप्ता के अपार्टमेंट पर वह काम करती थी. वहां पर महिला सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी महिला ने बताया कि 2019 में रमेश चंद्र गुप्ता ने महिला की नाबालिग बेटी जोकि इंटर की छात्रा थी. उसे कोचिंग पढ़ाने के बहाने घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और बेटी को धमकाया कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हें और तुमारी मां को जेल भिजवा दूंगा. वहीं कब पीड़ित नाबालिग बेटी के पेट में जब दर्द हुआ तो उसने अपनी मां को रमेश चंद्रकी करतूत के बारे में बताया.
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आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा
जब पूरा मामला खुला तो पीड़ित परिवार पर रमेश चंद्र गुप्ता ने दबाव बनाना शुरू किया. वही पीड़िता न्याय के लिए किदवई नगर थाने के चक्कर लगाती रही लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. थक-हारकर पीड़ित महिला ने कोर्ट की शरण ली.वही कोर्ट के आदेश पर किदवई नगर थाने में आरोपी रमेश चंद्र गुप्ता के खिलफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है. पूरे मामले में एसीपी आलोक सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर किदवई नगर थाने में बीएसएनएल कर्मी के खिलाफ पाक्सो और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
रिपोर्ट : आयुष तिवारी