Bareilly News: बरेली में सावन और मुहर्रम को लेकर अलर्ट, छावनी में तब्दील मंदिर, अराजकतत्वों पर निगाह

Bareilly News: सावन के शुरू होते ही बरेली के मंदिरों में आज से पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मंदिर और कांवड़ लेकर गुजरने वाले रास्तों पर सीसीटीवी लगाएं गए हैं. इन सीसीटीवी कैमरों से अराजकतत्वों पर निगाह रखी जाएगी.

By Prabhat Khabar News Desk | July 14, 2022 10:22 AM
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Bareilly News: आज यानी 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है. बरेली में पुलिस-प्रशासन सावन को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है. शहर के मंदिरों में आज से पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मंदिर और कांवड़ लेकर गुजरने वाले रास्तों पर सीसीटीवी लगाएं गए हैं. इन सीसीटीवी कैमरों से अराजकतत्वों पर निगाह रखी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस के साथ ही पीएसी और पैरा मिलिट्री की भी व्यवस्था की गई है.

मुहर्रम के महीने का भी होने वाला है आगाज

सावन के साथ मुहर्रम के महीने का भी आगाज होने वाला है. दोनों त्योहारों पर हिंदू और मुस्लिम समाज के जुलूस बड़ी संख्या में निकलते हैं. हिंदू समाज के श्रद्धालु कांवड़ लेकर शहर के मंदिरों में आते हैं, तो मुहर्रम पर तख्त और जियारत के परंपरागत जुलूस निकलते हैं. इसके साथ ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है. इन त्योहारों पर शांति कायम रहे. इसके लिए प्रशासन और पुलिस अफसर जुटे हैं.

5 सितंबर तक लागू रहेगी धारा-144

शहर की सदर तहसील के एसडीएम धर्मेंद्र सिंह समेत सभी तहसील के एसडीएम धारा 144 को लागू कर चुके हैं. बरेली में 8 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी तहसील मुख्यालय, विकास खंड कार्यालय, स्थानीय निकाय कार्यालय और सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर धारा 144 के आदेश की प्रति लगा दी गई है.

बरेली में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा, जलसे, कथा, कीर्तन और जागरण आदि कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं करा सकेंगे. बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री है. उसको एकत्रित नहीं कर सकते. शीशे के टुकड़े, पत्थर और तेज आवाज के पटाखों पर भी पाबंदी है. लाउड स्पीकर या अन्य कोई भी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी भी दशा में नहीं बजाया जाएगा.

राज्य कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वाहन को बंदूक एवं अन्य हथियार ले जाने की छूट होगी. मगर, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति हथियार बंदूक,पिस्टल, रिवाल्वर तलवार, कांता, बल्लम, चाकू एवं तेज धार वाला हथियार किसी सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर लेकर नहीं चलेंगे. हालांकि जो कमजोर व्यक्ति डंडे के सहारे चलते हैं.उन्हें डंडा लेकर चलने की अनुमति होगी. इसी तरह से किसी तरह का लेख, दीवार पर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे.भाषण पर भी पाबंदी रहेगी, जो समुदाय में तनाव की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं.कोई भी व्यक्ति किसी धर्म एवं महापुरुष पर कोई विवादित बात नहीं कहेगा.जिससे किसी को ठेस पहुंचे.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद

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