AMU News: एएमयू के स्‍टूडेंट्स को पुलिस ने थमाया 41A का नोटिस, जानें क्‍या था मामला?

यूपी के बुलंदशहर कर्णवास निवासी एएमयू का एमटेक छात्र साहिल कुमार नदीमतरीन हॉल में रहता है. साहिल कुमार ने बीआर्क के छात्र रहबर दानिश पर आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर को सुलेमान हॉल में रहबर दानिश और मिस्बाह ने उसे पीट दिया. तमंचे के बट से हमला कर जख्मी कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | October 7, 2022 8:23 PM

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों पक्ष में से एक पक्ष के छात्र को निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है. दोनों पक्षों को 41ए का नोटिस थमा दिया है.

दो छात्रों में हुआ था विवाद

यूपी के बुलंदशहर कर्णवास निवासी एएमयू का एमटेक छात्र साहिल कुमार नदीमतरीन हॉल में रहता है. साहिल कुमार ने बीआर्क के छात्र रहबर दानिश पर आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर को सुलेमान हॉल में रहबर दानिश और मिस्बाह ने उसे पीट दिया. तमंचे के बट से हमला कर जख्मी कर दिया. दूसरे पक्ष के छात्र रहबर दानिश ने साहिल पर आरोप लगाया कि वह उसके कमरे से मोबाइल और अन्य सामान चुरा कर भाग रहा था, तभी उसे पकड़ना चाहा, तो उस पर हमला कर दिया गया.

हिजाब को लेकर साहिल ने कहा…

साहिल कुमार ने मीडिया को बताया कि रहबर दानिश और उसके साथी अभद्रता करते थे. हाथ से कलावा उतरवा देते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते थे. बात नहीं मानने पर साहिल कुमार की बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी देते थे. एएमयू के प्राक्टर प्रो वसीम अली ने मीडिया को बताया कि दोनों छात्रों से मिली तहरीर पुलिस को फॉरवर्ड की गई. मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है. अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने होस्टल में जाकर स्टूडेंट्स से मामले की जानकारी ली. विवेचना के दौरान रहवर दानिश को निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया है. दोनों पक्षों को 41ए का नोटिस थमा दिया गया है विवेचना अभी जारी रहेगी.

क्‍या है 41ए का नोट‍िस?

41ए धारा पुलिस को निर्देश देने के साथ ही आरोपी को भी यह 3 निर्देश देती है-

  • पुलिस जिसे यह नोटिस भेजे, उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह नोटिस में कही गई बातों का पालन करे.

  • अगर व्यक्ति नोटिस के निर्देशों का पालन करता है और वह पुलिस के सामने हाजिर होता है तब पुलिस उसे संबंधित शिकायत या संदेह के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि, अगर पुलिस को लगे कि उसे गिरफ्तार करना जरूरी है तो वह लिखित में अपनी दलीलें देकर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है.

  • अगर व्यक्ति नोटिस के निर्देशों का पालन नहीं करता है और पुलिस के सामने हाजिर होने से आनाकानी करता है तो पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाकर उसे गिरफ्तार कर सकती है.

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र‍िपोर्ट : चमन शर्मा

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