Kanpur News: सपा MLA इरफान सोलंकी की तलाश में जुटी पुलिस की 5 टीमें, कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल
सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. वहीं महिला के घर आगजनी की घटना में आरोपित सोलंकी और उसके भाई रिजवान की तलाश है. पुलिस की पांच टीमे आरोपी की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.
Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. विधायक की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. वहीं महिला के घर आगजनी की घटना में आरोपित सपा विधायक सोलंकी और उसके भाई रिजवान की तलाश भी पुलिस ने तेज कर दी है.
पुलिसकर्मियों की पांच टीम कर रही तलाश
पुलिस ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है. इसके साथ ही 60 पुलिसकर्मियों की पांच टीमें चारों ओर लगा दी गई हैं. विधायक और रिजवान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है. वहीं अगर एक माह में दोनों पकड़ में नहीं आते हैं तो कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
आगजनी के मामले में दर्ज है एफआईआर
बता दें कि, जाजमऊ थाना क्षेत्र के केडीए कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी के बाद विधायक व उनके भाई के खिलाफ 8 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस दोनों को तलाश कर रही है. फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद विधायक की पत्नी का दावा था कि आग पटाखे व उसकी चिनगारी से लगी थी.
इटावा और सैफई में भी अलर्ट
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टीमें विधायक के मोबाइल से लेकर डिजिटल फुटप्रिंट्स भी तलाश रही हैं. एक टीम लखनऊ भेजी गई है. इसके साथ ही इटावा और सैफई में भी टीमों को अलर्ट किया गया है.
अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल
विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है. कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी ने अर्जी में विधायक व भाई को झूठा फंसाने का तर्क दिया है. उन्होंने अर्जी में कहा है कि महिला का आरोप है कि 7 नवंबर को वह पूरे परिवार के साथ शादी में गई थी. रात को लौटकर आई तो घर में आग लग चुकी थी. उस समय इरफान रज्बी रोड स्थित कार्यालय में थे.
अपराध गिरफ्तारी योग्य
पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का कहना है कि विधायक और उनके भाई की तलाश तेजी से की जा रही है टीमें चौतरफा लगी हुई है. वही कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि दोनों का अपराध गिरफ्तारी होने के योग्य है. उनके पकड़े जाने के बाद ही घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- आयुष तिवारी, कानपुर