UP News : माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmed) के खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय कर दिए हैं. यह आरोप करीब 30 साल पहले धूमनगंज थाने में पुलिसकर्मियों से गाली गालौज और धमकी देने और 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामले में तय किया गया है.
अतीक अहमद इस समय गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है. गुरुवार को उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. बता दें, अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. योगी सरकार ने उसकी दर्जनों अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है.
पहला मामला साल 1990 का है. प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. तत्कालीन थानाध्यक्ष ने अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. करीब 30 साल बाद आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय किया और मुकदमा चलाने का आदेश दिया.
वहीं, दूसरा मामला साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने और उसे जान से मारने की धमकी देने का है. इस मामले में भी एफआईआर धूमनगंज थाने में ही दर्ज हुई थी. अशरफ ने अतीक अहमद, हिस्ट्रीशीटर जुल्फिकार उर्फ तोता और नियाज को आरोपी बनाया था. कोर्ट ने इस मामले में भी अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया.
अतीक अहमद ने दोनों मामलों में खुद को निर्दोष बताया और विचार करने की मांग की. वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों मामलों में अतीक अहमद की दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं.
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Posted by : Achyut Kumar