प्रयागराज दंगा: मास्टरमाइंड जावेद अहमद के जमींदोज घर के मामले में नया मोड़, दावे में मकान मालिक कोई और
जावेद अहमद के वकील केके राय ने एएनआई से कहा, 'हमने इलाहाबाद एचसी में याचिका दायर की है कि जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर जावेद अहमद का नहीं बल्कि कार्यकर्ता परवीन फातिमा का था. इसे अवैध रूप से गिराया गया था. हम मामले को एससी तक ले जाएंगे. अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और घर बनाना चाहिए.'
Prayagraj News: प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए दंगे की जांच में पाए गए मास्टरमाइंड जावेद अहमद का आलीशान घर जमींदोज कर दिया गया है. इसके लिए रविवार को दिनभर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर की कार्यवाही की गई. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. जावेद अहमद के वकील ने मामले को कोर्ट में ले जाने की जानकारी दी है.
We've filed petition in Allahabad HC, that house bulldozed by district development authority was not of Javed Ahmed but was of activist Parveen Fatima. It was demolished illegally.We'll take matter to SC.Officials must be punished & should build house:KK Rai,Javed Ahmed's lawyer pic.twitter.com/8Cmax8kH6R
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022
वकील ने क्या दी दलील
जावेद अहमद के वकील केके राय ने एएनआई से कहा, ‘हमने इलाहाबाद एचसी में याचिका दायर की है कि जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर जावेद अहमद का नहीं बल्कि कार्यकर्ता परवीन फातिमा का था. इसे अवैध रूप से गिराया गया था. हम मामले को एससी तक ले जाएंगे. अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और घर बनाना चाहिए.’ प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर रविवार को बुलडोजर चला. मौके पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है. जब अधिकारी जावेद के मकान में गए तो अंदर से पीएफआई के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य भी मिला. अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है. उसके मकान के अवैध हिस्से का ध्वस्तीकरण किया गया. इस दौरान जब अधिकारी जावेद के मकान में गए तो अंदर से पीएफआई के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य भी मिला. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.