राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में 2 साल की मिली सजा, चुनाव में दखल पर एमपी-एमएलए कोर्ट का आया फैसला
2 मई 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में राज बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उस दौरान राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे. मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
Raj Babbar Court: लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व यूपी अध्यक्ष राज बब्बर को 36 साल पुराने मामले में गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, इस फैसले के विरोध में वे ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे.
An MP/MLA court in #Lucknow has awarded a two-year jail sentence to former MP #RajBabbar in a case related to 1996.
The court has also imposed a fine of Rs 8,500 on the actor turned politician. pic.twitter.com/4gWZc3W8cS
— IANS (@ians_india) July 7, 2022
जानकारी के मुताबिक, 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में राज बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उस दौरान राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे. मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राज बब्बर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ ही मारपीट भी की थी. फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे.