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आर्म्स एक्ट में दोषी करार कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया कोर्ट में सरेंडर, 50K के मुचलके पर मिली बेल

अवैध असलहा रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव की अदालत में समर्पण कर दिया. नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 8, 2022 3:31 PM
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Kanpur News: कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है. इसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके. इसी मामले में कोर्ट ने राकेश सचान को दोषी करार दिया था. राकेश सचान ने सोमवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव की अदालत में समर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पण करने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में 1,500 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. बाद में उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई.

अगस्त 1991 का है केस

दरअसल, अवैध असलहा रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव की अदालत में समर्पण कर दिया. नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके. इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था. मंत्री को दोषी करार दिए जाने की सूचना पर वकीलों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था.

रिपोर्ट : आयुष तिवारी

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