सपा विधायक नाहिद हसन चित्रकूट जेल से रिहा, हाईकोर्ट से मिली जमानत

विधायक नाहिद हसन के वकील के अनुसार उनके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से कई मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है. कई मुकदमों में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गयी है. गैंगस्टर मामले में उनकी जमानत अब हुई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2022 4:16 PM

Lucknow: गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चित्रकूट जेल में 10 महीने से बंद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की शनिवार को जिला जेल से रिहाई हो गयी. एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक को जेल भेजा था. मुजफ्फर नगर जेल से उन्हें चित्रकूट जेल भेजा गया था.

स्वास्थ्य कारणों से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक नाहिद हसन के स्वास्थ्य को देखते हुए दो दिन पहले ही जमानत के आदेश जारी किये थे. शनिवार को उनकी रिहाई का परवाना चित्रकूट जेल भेजा गया. इसके बाद विधायक को रिहा कर दिया गया. एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये की दो जमानत लगायी गयी थी.

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गैंगस्टर एक्ट में 15 जनवरी से हैं जेल में बंद

समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के खिलाफ फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था. जहां से उनको न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था. अब उनकी जमानत हुयी है. जेल में बंद नाहिद हसन जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी.

कैंसर से पीड़ित हैं नाहिद हसन

विधायक नाहिद हसन के वकील के अनुसार उनके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से कई मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है. कई मुकदमों में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गयी है. गैंगस्टर मामले में उनकी जमानत अब हुई है. हाईकोर्ट को बताया गया था कि नाहिद हसन कैंसर के थर्ड स्टेज में हैं. उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है. इसी आधार पर कोर्ट ने नाहिद हसन को जमानत दी है.

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