Abbas Ansari Arms Act Case: आर्म्स एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक अब्बास के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने धोखाधड़ी करके एक ही लाइसेंस पर पांच असलहे खरीदे थे. उसने एक लाइसेंस बनवाकर उसे दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया था. बिना किसी पूर्व अनुमति के उसने वहां फिर से लाइसेंस हासिल कर लिया था. एसटीएफ की जांच के बाद लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी पर एक शस्त्र लाइसेंस से अवैध तरीके से कई हथियार खरीदने के आरोप में आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया था. यूपी एसटीएफ को अब्बास अंसारी के अवैध तरीके से अधिक असलहे खरीदने का पता चला था. एसटीएफ को जांच में पता चला था कि अब्बास अंसारी के नाम वर्ष 2002 में जिलाधिकारी लखनऊ की ओर से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस नंबर 1628 लखनऊ के निशातगंज पेपरमिल कालोनी स्थित उसके पते से जारी किया गया था.
Also Read: UP News: स्कूलों से तलाशी जा रहीं खेल प्रतिभाएं, नवंबर में होगी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता