Bareilly News: बरेली-मुरादाबाद स्थानीय निकाय एमएलसी सीट पर चुनाव का आगाज हो चुका है. 245 बूथों पर 30 जनवरी को मतदान होगा, तो वहीं 2 फरवरी को मतगणना है. इसके बाद महाशिवरात्रि का त्यौहार है. जिसके चलते प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है. यह 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगी. इसे एडीएम सिटी डॉ.आरडी पांडे ने लागू किया है.
शहर में धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी तहसील मुख्यालय, विकास खंड कार्यालय, स्थानीय निकाय कार्यालय और सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति लगाने का निर्देश दिया गया है. जिससे सभी को धारा 144 लागू होने की जानकारी मिल सके.इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, शोभायात्रा, कथा कीर्तन और जागरण आदि के कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं करा सकेंगे.
धारा 144 के दौरान बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य कोई पदार्थ, जो विस्फोटक सामग्री है. उसको एकत्रित नहीं किया जा सकता है. पटाखों पर भी पाबंदी है. शीशे टुकड़े, पत्थर और तेज आवाज के पटाखों पर भी पाबंदी है. लाउडस्पीकर या अन्य कोई भी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी दशा में नहीं बजा सकेगा.
राज्य कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन को बंदूक और अन्य हथियार ले जाने की छूट होगी. मगर, इसके अलावा कोई व्यक्ति हथियार, बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार, चाकू और तेज धार वाला हथियार किसी सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग में लेकर नहीं चल सकेगा. हालांकि कोई भी कमजोर व्यक्ति, जो डंडा लेकर चलता है. वह डंडा लेकर चल सकता है.
धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति दीवार पर पोस्टर एवं लेख नहीं लगा सकता है. भाषण पर भी पाबंदी रहेगी, जो समुदायों में तनाव की संभावना उत्पन्न कर सकती है. किसी भी धर्म एवं महापुरुष पर कोई विवादित बात नहीं कहेगा. जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. इसके साथ ही परीक्षाओं के दौरान एग्जाम सेंटर से 200 मीटर दूर तक कोई भी फोटो स्टेट की दुकान भी नहीं खुलेगी. पिछले वर्ष भी कई महीने लगातार जिले में धरा 144 लागू रही थी.
रिपोर्ट-मोहम्मद साजिद, बरेली