Lucknow News: किसानों व विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए लखनऊ में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक धारा 144 लगा दी गई है. जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है. कई प्रतिबंधों के साथ लाए गए इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
इसी के साथ विधानसभा के आस-पास किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंद स्थानों पर शादी समारोह में 100 लोगों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने अनुमित दी गई है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम आदि भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसकी जगह-जगह जांच भी की जाएगी. वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार मेहमानों को बुलाया जा सकता है. हालांकि, प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य कर दिया गया है.
इसी क्रम में धर्मस्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकारी भवनों के आस-पास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंधित कर दिया गया है. रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है.
जेसीपी लां एंड आर्डर की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत छतों पर ईंट-पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है. सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे. ऐसा पाए जाने पर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई होगी.