Aligarh News: अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव, विभिन्न त्यौहार, परीक्षाओं और कोविंड-19 प्रकोप और अन्य संवेदनशील कारणों से शहर में 12 जनवरी 2023 तक 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा.
अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी विवेक चतुर्वेदी ने अलीगढ़ शहर में 2 महीने के लिए 12 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है. इसकी सूचना कलेक्ट्रट, शहर के थानों, तहसील, नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा दी गई है.
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16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
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24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस
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23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस
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24 दिसंबर क्रिसमस-ईव
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25 दिसंबर को क्रिसमस डे
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29 दिसंबर को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती
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12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जयन्ती
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दिसंबर में संभावित नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन
यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा. सभी जनता इस अवधि में अलीगढ़ शहर में रहेंगे या आवागमन करेंगे.
दरअसल, किसी भी स्थान पर शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए धारा-144 लगाई जाती है. जहां किसी तरह की अमानवीय घटना या दंगे की आशंका हो, वहां भी धारा-144 लगाई जाती है. धारा के लागू होते ही संबंधित इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. इसके लिए डीएम नोटिफिकेशन जारी करते हैं. इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं को भी रोका जा सकता है. साथ ही इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़