बरेली में सावन-मुहर्रम के आगाज से पहले अलर्ट, प्रशासन ने लगाई धारा-144, जानें क्या हैं पाबंदियां…
सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त में ही मुहर्रम और रक्षाबंधन हैं. इन त्योहारों पर हिंदू और मुस्लिम समाज के जुलूस बड़ी संख्या में निकलते हैं. हिंदू समाज के श्रद्धालु कांवर लेकर शहर के मंदिरों में बड़ी संख्या में आते हैं, तो मुहर्रम पर तख्त और ज्यारत के परंपरागत जुलूस निकलते हैं.
Bareilly News: सावन के महीने का आगाज होने वाला है, तो वहीं अगस्त में मुहर्रम और रक्षाबंधन हैं. इन दोनों त्योहारों पर हिंदू और मुस्लिम समाज के जुलूस बड़ी संख्या में निकलते हैं. हिंदू समाज के श्रद्धालु कांवर लेकर शहर के मंदिरों में बड़ी संख्या में आते हैं, तो मुहर्रम पर तख्त और ज्यारत के परंपरागत जुलूस निकलते हैं. इन त्योहारों पर शांति कायम रहे. इसको लेकर एसडीएम धर्मेंद्र सिंह ने बरेली शहर में धारा 144 को लागू किया है. यह 05 सितंबर 2022 तक लागू की गई है. इसके साथ ही पुलिस के एडीजी, आईजी और एसएसपी समेत सभी अफसरों ने शहर में पैदल मार्च शुरू कर दिया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी 188 के तहत कार्रवाई
शहर में धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी तहसील मुख्यालय, विकास खंड कार्यालय, स्थानीय निकाय कार्यालय और सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति को लगा दिया गया है. जिससे सभी को शहर में धारा 144 लागू होने की जानकारी मिल सके. धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा, जलसे, कथा, कीर्तन और जागरण आदि कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं करा सकेंगे.
बरेली में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
इसके अलावा बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री है. उसको एकत्रित नहीं कर सकते. शीशे के टुकड़े, पत्थर और तेज आवाज के पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी. लाउडस्पीकर या अन्य कोई भी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी भी दशा में नहीं बजाया जाएगा. राज्य कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वाहन को बंदूक और अन्य हथियार ले जाने की छूट होगी. मगर, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति हथियार बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर तलवार, कांता, बल्लम, चाकू और तेज धार वाला हथियार किसी सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर लेकर नहीं चलेंगे.
बरेली में 5 सितंबर तक धारा 144 लागू
हालांकि, जो कमजोर व्यक्ति डंडे के सहारे चलते हैं. उन्हें डंडा लेकर चलने की अनुमति होगी. इसी तरह से किसी तरह का लेख, दीवार पर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे. भाषण पर भी पाबंदी रहेगी, जो समुदाय में तनाव की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति किसी धर्म एवं महापुरुष पर कोई विवादित बात नहीं कहेगा.जिससे किसी को ठेस पहुंचे.इससे पहले 03 जुलाई तक धारा 144 लागू थी, जो अब बढ़कर 05 सितंबर तक हो गई है.
पुलिस अफसरों ने किया पैदल मार्च
शहर में एडीजी राजकुमार, आईजी रमित शर्मा और एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने सिविल समेत तमाम मार्गों पर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया. बाजार में मौजूद लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना. इसके साथ ही कांवर का रूट चार्ट भी बनाया जाने लगा है. मंदिर में साफ-सफाई कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं. कांवर लेकर निकलने वाले मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है.
रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद