आप विधायक सोमनाथ भारती को गवाहों को न धमकाने की शर्त पर मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के आरोप में जेल में निरुद्ध आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी/एमएलए पीके जयंत की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली. उनके के खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

By संवाद न्यूज | January 16, 2021 5:44 PM
an image

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के आरोप में जेल में निरुद्ध आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी/एमएलए पीके जयंत की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली. उनके के खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

अदालत ने पूर्व मंत्री पर गवाहों को न डराने व धमकाने, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित नहीं करने की शर्त लगाई है. इन शर्तो का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी.

Also Read: विधान परिषद चुनाव :भाजपा ने बिहार और यूपी के विधान परिषद चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची

आप विधायक सोमनाथ भारती पिछले नौ जनवरी को अमेठी आए थे. जगदीशपुर कस्बे में प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं. पूर्व मंत्री की इस विवादित टिप्पणी से आहत हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इसी मामले में पुलिस ने पिछले 11 जनवरी को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री तलब कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था. शुक्रवार को पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय व रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बहस करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है. अभियोजन ने जमानत का विरोध किया.

Also Read: Bollywood Drug News : दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्निचरवाला 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

स्पेशल जज एमपी/एमएलए पीके जयंत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की सशर्त जमानत मंजूर कर ली. कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये के दो जमानतनामा दाखिल करने पर पूर्व मंत्री को रिहा करने का आदेश दिया.

Exit mobile version