Kanpur: सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आगजनी और जान से मारने की धमकी देने में नामजद एफआईआर होने के बाद पुलिस ने गैर जमानती वारंट (NBW) कोर्ट से हासिल कर लिया है. इसके बाद भी अगर दोनों हाजिर नहीं हुए तो एक माह बाद फरार घोषित कर कुर्की की कार्रवाई होगी.
जाजमऊ के केडीए कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा ने 8 नवंबर को विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. नजीर ने आरोप लगाया था कि दोनों मिलकर उनकी जमीन कब्जा करने के लिये धमका रहे थे. इसी बीच 7 नवंबर को नजीर के घर में आग भी लगवा दी गई. एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस दोनों की तलाश कर रही है.
नजीर फातिमा की एफआईआर के बाद फोरेंसिक टीम ने आगजनी के घटनास्थल से लिए गये सैंपल जांच के लिए कन्नौज लैब भेजे थे. लैब की रिपोर्ट में पता लगा है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगी थी. दरअसल विधायक के घर वालों ने सीसीटीवी दिखाते हुए पटाखे से आग लगने की बात कही थी.
विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो जाने के बाद सपा में हलचल शुरू हो गई है. पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रकरण की जानकारी आलाकमान को दे दी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि वे हालात पर नजर बनाए हुए हैं. कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त होता जा रहा है. उन्हें धैर्य के साथ सहज रहने को कहा गया है.
सपा आलाकमान तक बात तो पहुंची है, लेकिन वहां से कोई निर्देश स्थानीय स्तर पर नहीं आए हैं. स्थानीय इकाई भंग होने के कारण इस मुद्दे पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है. पूरे मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि विधायक और उनके भाई के बयान होने हैं. दोनों को हाजिर होना पड़ेगा. अगर हाजिर नहीं होते हैं तो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.