Sri Krishna Janmabhoomi, Babri Demolition case verdict: अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले के बाद अब अदालत में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद की सुनवाई होगी. मथुरा की एक अदालत हिंदू समूह की याचिका पर आज सुनवाई करेगी. याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है. अदालत यह फैसला लेगी कि इस याचिका को आगे सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं
28 सितंबर को लिंक कोर्ट एडीजे-2 पॉस्को कोर्ट की जज छाया शर्मा ने याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. अदालत में सुनवाई से पहले कान्हा की नगरी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.वादी पक्ष के तर्क सुनकर अदालत इस मामले में आगे की प्रक्रिया अमल में लाएगी
13.37 एकड़ जमीन पर 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते और उसके बाद की गई डिक्री को रद्द करने संबंधी याचिका पर निर्णय होगा. यदि अदालत याचिका को स्वीकार कर लेती है तो इस संबंध में सभी विपक्षियों को समन जारी कर अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया प्रारंम्भ हो जाएगी. कोर्ट में सुनवाई से पहले सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद पर चर्चा के लिए 15 अक्टूबर को सभी 13 अखाड़ों की एक बैठक बुलाई है. विवाद को लेकर दायर याचिका में परिषद पक्षकार बनेगा या नहीं, बैठक में इस पर चर्चा होगी. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी सोमवार को #कृष्णलला_हम_आएंगे ट्रेंड हो रहा था. ट्वीट्स में यूजर्स मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ‘मुक्ति’ की मांग कर रहे हैं.
Posted By: Utpal kant