Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावरों को गिराने की संभावित तारीख 28 अगस्त से घटाकर 21 अगस्त कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टावरों को 22 मई तक गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन टावरों को ढहाने की तैयारी कर रही एडिफाईस एजेंसी ने शीर्ष अदालत से तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इसे 28 अगस्त तक बढ़ा दिया था. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि, ‘टॉवर को गिराने की संभावित तारीख अब 21 अगस्त कर दी गई है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा 28 अगस्त तक है. बफर अवधि बनाने के लिए निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी हालत में 28 अगस्त तक काम पूरा हो सके.
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि सुपरटेक द्वारा विध्वंस कार्य के काम पर लगाई निजी एजेंसी, एडिफाइस इंजीनियरिंग ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण को कार्य प्रगति और इसकी तैयारी के बारे में प्रस्तुति दी.