Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश
Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है.
Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. जमानत रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अदंर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
Supreme Court cancels bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case, directs him to surrender within a week pic.twitter.com/kIQJZ7UzHA
— ANI (@ANI) April 18, 2022
न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे. इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वह आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे.
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आशीष मिश्रा को जमानत उसी दिन मिली, जिस दिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हुआ. आशीष मिश्रा को 124 दिन बाद जमानत मिली. आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी. केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था. इस घटना में विशेष जांच (एसआईटी) की ओर से दायर आरोप पत्र में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी घोषित किया गया था.